आरोपी पातीराम और उसके बेटों पर किसान का मकान कब्जाने व जान से मारने की धमकी का आरोप

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पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक धौलपुर से लगाई न्याय की गुहार

धौलपुर
राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बिचौला निवासी एक मजदूर वर्ग के किसान भीकम सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को शिकायत सौंपी है। प्रार्थी ने कहा है कि गांव के ही पातीराम पुत्र रामसुजान, देवेन्द्र और प्रवीन पुत्रगण पातीराम, जाति ब्राह्मण निवासी बिचौला ने उसके घर की दीवार लठों से तोड़ दी और जबरन घर में घुसकर तोड़फोड़ व लूटपाट की।

भीकम सिंह ने बताया कि वह अक्सर मजदूरी के लिए बाहर रहता है और उसके घर की देखरेख रूप सिंह पुत्र सोवरन सिंह करता है। आरोप है कि उक्त लोगों ने रूप सिंह को भी मारपीट कर भगा दिया और अब जबरदस्ती घर के अंदर दीवार खड़ी कर कब्जा जमा लिया है। जब प्रार्थी ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर घर में घुसा तो गोली मार देंगे।

प्रार्थी ने बताया कि उसके पास इसी मकान के अलावा रहने का और कोई ठिकाना नहीं है। अब वह दर-दर की ठोकरें खा रहा है और आरोपियों से जानमाल का खतरा बना हुआ है।

भीकम सिंह ने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि आरोपी पातीराम आदतन अपराधी है। उसने पहले भी उसकी पत्नी के साथ अत्याचार किया था। वर्ष 2016 में पातीराम के बेटों पर उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था, जो न्यायालय में विचाराधीन रहा। गवाही के दौरान कोर्ट परिसर में आरोपी पातीराम ने गर्भवती दर्शनदेई (प्रार्थी की पत्नी) को लात मार दी थी, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में हत्या की धारा 302 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो आज भी न्यायालय में लंबित है।

प्रार्थी का कहना है कि कई बार थाना राजाखेड़ा में शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आरोपी खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि वे अदालत से बरी हो जाएंगे और प्रार्थी की भी हत्या कर देंगे।

भीकम सिंह ने जिला पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके घर को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए, ताकि उसे न्याय मिल सके।

महिला से मारपीट का मामला दर्ज, आरोपी पर धारा 323, 341 के तहत कार्रवाई

धौलपुर (राजाखेड़ा):
थाना राजाखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला द्वारा मारपीट की शिकायत दर्ज कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता दर्शन देई (पत्नी भीकम सिंह), उम्र 26 वर्ष, निवासी भीमसाला, थाना राजाखेड़ा ने बताया कि 30 जून 2016 को उसके साथ आरोपी लिया उर्फ पातीराम ब्राह्मण, निवासी विचौली ने रास्ते में धक्का देकर मारपीट की थी।

महिला ने बताया कि वह उस दिन घर लौट रही थी जब आरोपी ने उसे रास्ते में रोका और धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसके पेट में दर्द हो गया। बताया गया कि आरोपी के साथ पीड़िता का पहले से विवाद चल रहा था।

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने पीड़िता को राजकीय सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज फीमेल वार्ड बेड नं. 3 पर किया गया।

मामले की जांच एएसआई राकेश कुमार द्वारा की गई। जांच में तथ्य सही पाए जाने पर पुलिस ने एफआईआर संख्या 252/2016 के तहत आरोपी के खिलाफ धारा 323 व 341 भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है।

आगे की जांच एसआई सुरेंद्र सिंह को सौंपी गई है। पुलिस ने कहा कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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