मंडी में महिला दुकानदार से मारपीट व जान से मारने की कोशिश, एफआईआर दर्ज करने की मांग

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मंडी। जिला मंडी के सदर क्षेत्र में एक महिला दुकानदार के साथ मारपीट, तोड़फोड़ और जान से मारने की कोशिश का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता चम्पा देवी (40 वर्ष), पत्नी हरीश कुमार, निवासी गांव चड्यारा, डाकघर गुटकर, तहसील सदर, जिला मंडी ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
प्रशिक्षण के दौरान दुकान में घुसकर तोड़फोड़ का आरोप
प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 फरवरी 2026 को चम्पा देवी नागचला प्राथमिक स्कूल में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल थीं। दोपहर करीब 1 बजे उन्हें सूचना मिली कि उनकी चाय की दुकान में गांव के ही फागणु राम पुत्र नरायण राम घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है। सूचना मिलते ही वह प्रशिक्षण छोड़कर तुरंत दुकान पर पहुंचीं।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी दुकान के अंदर सामान तोड़ रहा था। जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपी ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया, गलत नीयत से छेड़छाड़ की और जान से मारने की कोशिश की। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया।
पहले भी कर चुका है उत्पीड़न का प्रयास
चम्पा देवी ने शिकायत में आरोप लगाया है कि संबंधित व्यक्ति पहले भी कई बार उनके साथ अभद्र व्यवहार कर चुका है और उल्टा उन पर ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराता रहा है। इस बार आरोपी ने कथित रूप से जान से मारने और बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी।


अस्पताल में उपचार, पुलिस से न्याय की गुहार
घटना के बाद पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंचीं, जहां से उन्हें उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी भेजा गया। मेडिकल जांच के बाद उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर रोष है और महिला को न्याय दिलाने की मांग उठ रही है।
नगर निगम की ओर से अलग नोटिस भी जारी
इसी बीच, Municipal Corporation Mandi की ओर से चम्पा देवी को हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1977 की धारा 38 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में आरोप है कि गांव चड्यारा, रैण की बैण क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण कार्य और खुदाई की गई है।
नोटिस के अनुसार संबंधित निर्माण को अवैध बताते हुए इसे तत्काल रोकने और पूर्व स्थिति में बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है, अन्यथा धारा 38, 39 और 83-ए के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
पुलिस जांच जारी
फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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