बहराइच जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली देहात थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि पति ने उसे जबरन गर्भ गिराने की दवा खिलाने की कोशिश की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया।
पीड़िता आँचल उर्फ पूजा जायसवाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी वर्ष 2018 में रवि उर्फ अनुराग जायसवाल निवासी सरस्वती नगर, कोतवाली देहात बहराइच के साथ हुई थी। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में पति का व्यवहार बदल गया। आरोप है कि पति आए दिन गाली-गलौज, मारपीट और दहेज की मांग करने लगा।
महिला ने बताया कि पहले भी उसने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। बाद में 27 सितंबर 2021 को मध्यस्थता केंद्र में समझौता हुआ और दोनों पक्षों ने साथ रहने का फैसला किया था। लेकिन समझौते के बाद भी प्रताड़ना बंद नहीं हुई।
शिकायत के मुताबिक, घटना 20 जुलाई 2022 की है। उस समय पीड़िता करीब तीन महीने की गर्भवती थी। आरोप है कि पति रवि उर्फ अनुराग ने उसे गर्भ गिराने की दवा दी और खाने का दबाव बनाया। जब महिला ने दवा खाने से इनकार किया तो आरोपी आगबबूला हो गया। पीड़िता का कहना है कि पति ने अपने जीजा को फोन कर बुलाया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसे जमकर पीटा।
महिला ने आरोप लगाया कि पति के जीजा ने कहा कि “अगर बात नहीं मानती तो इसे जूते मारो, भाग जाएगी या मर जाएगी।” इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता पूरी रात सामने की दुकान में बैठी रही। देर रात पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती कराया।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पति लगातार जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। महिला ने पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है।
इस मामले में कोतवाली देहात पुलिस ने आरोपी पति समेत अन्य लोगों के खिलाफ IPC की धारा 498A, 323, 504, 506, 34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

