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बेटी को साथ ले जाने पर भड़का विवाद; विवाहिता ने पति, सास और रिश्तेदारों पर मारपीट व जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप

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अहिल्यानगर/शेवगांव। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के शेवगांव थाना क्षेत्र में एक पारिवारिक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। 28 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति, सास और तीन रिश्तेदारों पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर शेवगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, पीड़िता उषा अमोल दोडके ने बताया कि उनका विवाह लगभग नौ वर्ष पहले हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति अमोल दोडके को शराब पीने की लत है और वह अक्सर शराब के नशे में उनके साथ झगड़ा और प्रताड़ना करते थे। इसी कारण वह कुछ समय से अपने मायके में रह रही थीं।

एफआईआर के अनुसार, 21 जून 2026 की शाम करीब 5:30 बजे उनके पति मोटरसाइकिल से आए और उनकी बेटी वैभवी को अपने साथ ले जाने लगे। पीड़िता के अनुसार, वह उनके पीछे-पीछे गईं तो गांव के पास स्थित एक रिश्तेदार के घर पर विवाद हो गया।

महिला का आरोप है कि वहां मौजूद पति अमोल दोडके, सास अल्का दोडके, रिश्तेदार संतोष गालफाडे, वंदना गालफाडे और स्वाती गालफाडे ने उनके साथ मारपीट की। शिकायत में कहा गया है कि पति ने लात-घूंसों से हमला किया, जबकि संतोष गालफाडे ने कथित रूप से फावड़े के डंडे से उनके कंधे पर वार किया। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि बीच-बचाव करने पहुंचे उनकी बहन के बेटे के साथ भी मारपीट की गई। इसके अलावा सास और अन्य आरोपियों ने उनके बाल पकड़कर मारपीट की तथा कथित रूप से उन्हें कुएं में फेंककर जान से मारने की धमकी दी। महिला की बहन के साथ भी कथित मारपीट होने और धक्का-मुक्की के दौरान उसका मंगलसूत्र गिर जाने का उल्लेख एफआईआर में किया गया है।

मारपीट में घायल होने के बाद पीड़िता का पहले दत्तगुरु अस्पताल में उपचार कराया गया। इसके बाद ग्रामीण अस्पताल, शेवगांव में चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। उपचार के बाद उन्होंने शेवगांव पुलिस थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच पुलिस कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।

नोट: इस समाचार में वर्णित मारपीट, धमकी और अन्य सभी आरोप एफआईआर में दर्ज शिकायत पर आधारित हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। आरोपियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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